‘पॉक्सो कानून’ में सहमति की आयु १६ वर्ष करने के विषय में धर्मशास्त्रीय एवं मानसशास्त्रीय विश्लेषण
‘यौन अपराधों से बच्चों की रक्षा’ अर्थात ‘पॉक्सो’ (POCSO) कानून के अंतर्गत वर्तमान समय में यौन संबंध बनाने के लिए प्रावधित १८ वर्ष की आयु को १६ वर्ष करने के प्रस्ताव के इस संदर्भ में केवल कानूनी ही नहीं, अपितु भारतीय धर्मशास्त्र एवं आधुनिक मानसशास्त्र के आधार पर विचार मंथन करनेवाला यह लेख है ।