‘हिन्दू विवाह कानून’ के अनुसार अंतरधर्मीय विवाह अवैध ! – सर्वोच्च न्यायालय
‘हिन्दू विवाह कानून’ के अनुसार अंतरधर्मीय दांपत्य का विवाह रद्द सिद्ध होता है । इस कानून के अनुसार हिन्दू से केवल हिन्दू विवाह कर सकते हैं । सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी टिप्पणी की है ।