Kanyadan Allahabad HC : हिन्दू विवाह में ‘कन्यादान’ की विधि अनिवार्य नहीं है, विवाह के लिए ७ फेरे ही पर्याप्त ! – इलाहाबाद उच्च न्यायालय
न्यायालय ने बताया कि, ‘हिन्दू विवाह कानून, १९५५’ में हिन्दू विवाह के लिए केवल ७ फेरे अनिवार्य समझे गए हैं । कानून में कन्यादान का उल्लेख नहीं है । कन्यादान हिन्दू विवाह के लिए अनिवार्य शर्त नहीं है ।