गदग (कर्नाटक) – कर्नाटक राज्य के गदग जिले के नरगुंद निवासी हासिमसाब अक्षरसाब काजी ने राममंदिर के छायाचित्र पर अनादरयुक्त विवरण लिखकर सामाजिक माध्यमों पर प्रसारित किया था । इस प्रकरण में न्यायालय ने हासिमसाब काजी को अपराधी ठहराकर २ माह कारावास एवं ५ सहस्र रुपए दंड सुनाया है । (भारतीयों के आराध्य देवता श्रीराम के संदर्भ में अनादरयुक्त वक्तव्य करने का दुःसाहस कोई कर न सके, ऐसी गरीमा हिन्दुओं को निर्माण करनी चाहिए ! – संपादक)
२६ अक्टूबर २०१८ को हासिमसाब काजी ने राममंदिर के चित्र पर हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं में आपत्तिजनक विवरण लिखकर सामाजिक माध्यम पर ‘पोस्ट’ प्रसारित की थी । उसकी गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अपराधी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा २९५ के अंतर्गत अपराध पंजीकृत कर न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की थी । न्यायाधीश जिन्नप्पा चौगला ने युक्तिवाद सुनकर १८ फरवरी को अपराधी को दंड सुनाया ।