मद्रास उच्च न्यायालय ने विद्यालय की भूमि पर चर्च के अनाधिकृत निर्माण पर रोक लगाई।
न्यायमूर्ति जी . आर् . स्वामीनाथन की खंडपीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसार ५ सहस्र वर्ष पुराने विरासत बिंदु माधव पेरुमल मंदिर के समीप स्थित शैक्षणिक परिसर में चर्च के अनधिकृत निर्माण को रोक दिया गया है ।