देहली की एक महिला के धर्मांतर का समाचार जालस्थल से हटाने का देहली उच्च न्यायालय का आदेश
जानकारी तंत्रज्ञान मंत्रालय, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एवं डिजिटल मानक प्राधिकरण को भी नोटिस भेजी गई है । न्यायालय ने चेतावनी दी है कि यदि यह समाचार हटाया नहीं गया, तो कार्रवाई की जाएगी ।