Abdul Qureshi Bail : ‘इंडियन मुजाहिदीन’ का सहसंस्थापक अब्दुल कुरेशी को देहली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत (प्रतिभूति) !
न्यायालय ने कहा कि केवल याचिकाकर्ता पर रखे आरोप गंभीर होने से भा.द.सं. की धारा ४३६-अ के अंतर्गत दी राहत नकारने का एकमात्र कारण माना नहीं जा सकता ।