‘भारत के ओसामा बिन लादेन’ के रुप में है परिचित !
नई देहली – वर्ष २०१० में सरकार द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किए ‘इंडियन मुजाहिदीन’ का सहसंस्थापक अब्दुल सुभान कुरेशी को देहली उच्च न्यायालय ने जमानत दी । न्यायालय ने कहा कि केवल याचिकाकर्ता पर रखे आरोप गंभीर होने से भा.द.सं. की धारा ४३६-अ के अंतर्गत दी राहत नकारने का एकमात्र कारण माना नहीं जा सकता ।
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन के खंडपिठ ने बताया कि मामले के सर्व तथ्य एवं परिस्थिति ध्यान में लेकर तथा याचिकाकर्ता ने पहले से ही कारागृह में बीताया काल ध्यान में रखकर हम जमानत को अनुमति दे रहे हैं । कुरेशी को वर्ष २०१९ में बंदी बनाया गया । उसपर प्रविष्ट अपराध अधिकाधिक ५ वर्षाें के दंड की अनुमति देनेवाले थे । यह कालखंड पूर्ण हो रहा है, इसलिए उसे जमानत दी है, ऐसा इस समय न्यायालय ने बताया ।
Delhi High Court grants bail to Abdul Qureshi who is co-founder of terrorist organisation Indian Mujahideen.
Abdul Subhan Qureshi who was also known as ‘Osama of India’
He was involved in multiple terror activities & was charged with UAPA. pic.twitter.com/UNicA8wOH3
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) May 11, 2024
कौन है अब्दुल सुभान कुरेशी ?
पहले से ही प्रतिबंधित ‘सिमी’ नामक आतंकवादी संगठन द्वारा पुस्तक अथवा लेख प्रकाशित किए जा रहे थे । कुरेशी इनका संपादक था । देहली पुलिस की जानकारीनुसार वह ‘इंडियन मुजाहिदीन’ के सहसंस्थापकों में से एक था । इस आतंकवादी संगठन का उद्देश्य भारत में इस्लामी शासन प्रस्थापित करना, यही था । वर्ष २०१० में जब इंडियन मुजाहिदीन पर प्रतिबंध लगाया गया, तब कुरेशी ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ नामक आतंकवादी संगठन में सहभागी हुआ । यह संगठन भी वर्ष २०४७ तक भारत में इस्लामी शासन प्रस्थापित करना चाहता है । सरकार ने अब उसपर भी प्रतिबंध लगाया है ।