देवता, भारतमाता तथा राजनीतिक बलिदानी के नाम पर शपथ नहीं ली जा सकती । – Kerala High Court
केरल उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि शपथ त्रुटिपूर्ण पद्धति से ली गई थी, इसलिए उसे वैध नहीं माना जा सकता; परंतु केवल इसी कारण से निर्वाचित प्रतिनिधियों का जनादेश निरस्त नहीं किया जाएगा ।