देश में कोरोना से मृत होने वालों के परिवारों को ५० सहस्र रुपए की क्षतिपूर्ति राशि दें ! – सर्वोच्च न्यायालय
देश में कोरोना से मृत होने वालों के परिवारों को ५० सहस्र रुपए देने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को दिया है । न्यायालय ने ३० दिनों में इस राशि का भुगतान करने के लिए कहा है ।