
भुवनेश्वर (ओडिशा) – ओडिशा उच्च न्यायालय ने नवरात्रौत्सव में श्री दुर्गादेवी की मूर्ति की ऊंचाई ४ फीट तक ही सीमित रखने के राज्य शासन के आदेश में हस्तक्षेप करना अस्वीकार किया है । बालू बाजार पूजा कमिटी के ओर से, श्री दुर्गादेवी की ८ फीट ऊंचाई तक की मूर्ति के लिए अनुमति देने की याचित्रा न्यायालय में प्रविष्ट की थी, उस पर न्यायालय ने यह निर्णय दिया ।
Orissa HC rejects plea on raising height of Durga idol to 4 feet, says move will not affect sanctity https://t.co/dB0ezd9evm
— Hindustan Times (@HindustanTimes) September 17, 2021
न्यायालय ने कहा, कि पिछले वर्ष राज्य सरकार ने मूर्ति की ऊंचाई सीमित रखने का आदेश विलंब से जारी किया था, तबतक अनेक पूजा समितियों ने अपनी मूर्तियां बना ली थी । इसलिए, ४ फीट से अधिक ऊंचाई वाली मूर्तियों के लिए अनुमति दी गई थी ; परंतु, इस वर्ष सरकार ने अगस्त के महिने में ही यह आदेश दिया है । इसलिए, इसमें छूट नहीं दी जा सकती ।
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