नई दिल्ली : देश में कोरोना से मृत होने वालों के परिवारों को ५० सहस्र रुपए देने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को दिया है । न्यायालय ने ३० दिनों में इस राशि का भुगतान करने के लिए कहा है । इससे पूर्व, न्यायालय ने केंद्र सरकार को ऐसे प्रत्येक परिवार को ४ लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था, परंतु केंद्र ने ऐसा करने में असमर्थता दिखाई थी । केंद्र सरकार ने न्यायालय से कहा था, कि लाखों परिवारों को इतनी बडी राशि देना संभव नहीं है ।
COVID-19 से जान गंवाने वालों के परिवारों को मिलेगा 50 हजार का मुआवजा, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारीhttps://t.co/Pxk8c62PJd
— रिपब्लिक.भारत (@Republic_Bharat) September 22, 2021