आतंकवादी यासीन भटकल सूरत की मुसलमान बस्तियों को खाली करवाकर शहर में अणु बम डालने वाला था !

राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा के विशेष न्यायालय ने किया स्पष्ट !

बांगलादेशी समझकर बेंगलुरु में बंदी बनाए बंगाली हिन्दू दंपती को जमानत

मूलत: बंगाल राज्य के निवासी हिन्दू दंपती श्री. पलाश अधिकारी तथा सौ. शुक्ल अधिकारी अपने १ वर्ष के बालक के साथ काम के निमित्त बेंगलुरु आए थे । उन्हें बेंगलुरु पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक समझकर ९ महीने पहले बंदी बनाया था । 

न्यायालय द्वारा श्रीकृष्ण जन्मभूमि के सर्वेक्षण का आदेश स्थगित

ईदगाह पक्ष द्वारा इसका विरोध किया गया था । इस पर निर्णय देते हुए न्यायालय ने इसे स्थगित करने को कहा है । इस पर अगली सुनवाई ११ अप्रैल को होगी ।

पाकिस्तान सरकार की ओर से न्यायाधीशों में फूट डालने का प्रयास !

मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने कहा था, यदि आप संसद में गए, तो ऐसे लोग वहां संसद को संबोधित करते हुए दिखेंगे, जो कल तक कारागृह में थे और जो देशद्रोही हैं ।’ इस वक्तव्य पर प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने संसद में तीव्र आपत्ति जताई थी ।

विद्यालय के एक उत्सव के कार्यक्रम में एक आतंकवादी को मुसलमान के रूप में दिखाने पर १० लोगों को बंदी बनाया ।

इसमें ‘मलयालम थिएट्रिकल हेरीटेज एंड आर्ट्स’ ने (‘माथा’ ने) एक संगीतमय कार्यक्रम किया था । इसमें दिखाया गया था कि किस प्रकार भारतीय सेना ने एक आतंकवादी को पकडा । आतंकवादी को अरबी मुसलमान के रूप में दिखाया गया था ।

राहुल गांधी को दंड के प्रकरण में प्रतिभू सम्मत

कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा वर्ष २०१९ में एक सभा में ‘मोदी उपनाम के सभी चोर होते है’, ऐसा वक्तव्य देने के प्रकरण में उनको सूरत सत्र न्यायालय ने २ वर्ष कारावास का दंड सुनाया है ।

न्यायालय द्वारा आदेश दिए जाने पर भी रामनवमी के जुलूस के लिए चेन्नई पुलिस ने अनुमति नहीं दी !

रामनवमी के उपलक्ष में जुलूस निकालने के लिए हिंदुत्वनिष्ठ संगठन को न्यायालय ने अनुमति देने पर भी पुलिस ने अनुमति नकार दी ।

अभियुक्तों के विरोध में प्रथम दृष्टया प्रतिवेदन को निरस्त करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का नकार !

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और धीरेंद्र शास्त्री के विरुद्ध ‘हेट स्पीच’ संदेश प्रकाशित करने का प्रकरण !

(इनकी सुने) ‘राहुल गांधी प्रकरण पर न्यायालय मूलभूत और लोकतांत्रिक तत्वों को ध्यान में रखकर सुनवाई करेगा !’

भारत के आंतरिक प्रकरण में जर्मनी को नाक घुसाने की क्या आवश्यकता है ? भारत को इस विषय पर जर्मनी को कठोर शब्दों में सुनाना आवश्यक है !

कुख्यात गुंडे और समाजवादी पार्टी के सांसद अतीक अहमद को आजीवन कारावास का दंड !

वर्ष २००६ के उमेश पाल अपहरण प्रकरण में कुख्यात गुंडे और पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके दो साथीदार शौकत हनीफ और शौकत पासी इनको न्यायालय ने आजीवन कारावास का दंड सुनाया है ।