Shrikrishna Janmabhoomi : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की याचिका निरस्त की !
श्रीकृष्ण जन्मभूमि संबंधी १८ प्रकरणों को एकत्र न करने की याचना मुस्लिम पक्ष ने की थी !
श्रीकृष्ण जन्मभूमि संबंधी १८ प्रकरणों को एकत्र न करने की याचना मुस्लिम पक्ष ने की थी !
श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने अलाहाबाद उच्च न्यायालय की सुनवाई को स्थगिति देना स्वीकार नहीं किया
धमकी देनेवाले की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की सूचना
मथुरा का श्रीकृष्णजन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद !
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा का बयान
न्यायालय ने मुसलमान पक्ष की मांगों को अस्वीकार किया । इसलिए अब इन याचिकाओं की सुनवाई एकसाथ उच्च न्यायालय में होगी ।
मेरे पूर्वजों ने भारत में हजारों मंदिरों को नष्ट कर दिया था ।’ उनके आत्मक्लेष के कारण मैंने प्राचीन मन्द़िरों के पुनर्निर्माण का कार्य किया । वह ‘भंडारकर प्राच्यविद्या अनुसंधान मंदिर’ में आयोजित व्याख्यान ’भारत : विरासत तथा संस्कृति’ विषय पर बोल रहे थे ।
यहां की श्रीकृष्ण जन्मभूमि की शाही ईदगाह मस्जिद में विद्यमान कृष्ण कुएं की हिन्दू महिलाओं ने पूजा की ।
न्यायालय का समय बचाने के उद्देश्य से इस पर एकत्र सुनवाई करने का आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया था ।
इसकी जानकारी प्रमुख हिन्दू पक्षकार ‘श्रीकृष्णजन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट’ के अध्यक्ष एवं सिद्धपीठ माता शाकम्भरी पीठाधीश्वर भृगुवंशी आशुतोष पांडेय ने ‘सनातन प्रभात’ को दी ।