१७ वर्ष पुराने उमेश पाल अपहरण प्रकरण में मिला दंड !
प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) – वर्ष २००६ के उमेश पाल अपहरण प्रकरण में कुख्यात गुंडे और पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके दो साथीदार शौकत हनीफ और शौकत पासी इनको न्यायालय ने आजीवन कारावास का दंड सुनाया है । प्रत्येक पर १ लाख का दंड भी लगाया गया है । इस प्रकरण में अतीक के भाई अशरफ सहित अन्य ७ लोगों को न्यायालय में निर्दोष बताया है । अतीक को इस दंड के विरोध में उच्च न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार दिया गया है । अतीक अहमद को १ दिन पूर्व गुजरात के साबरमती कारागृह से प्रयागराज लाया गया था । सुनवाई के समय उसे न्यायालय में लाया गया था ।
17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में आज प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. #ATCard #AtiqAhmed #BigBreaking pic.twitter.com/a6IzsNAfov
— AajTak (@aajtak) March 28, 2023
संपादकीय भूमिकाकिसी अपराध के प्रकरण में १७ वर्षों उपरांत दोषी को दंड होना, इसे न्याय कहेंगे क्या ? |