Shrikrishna Janmabhoomi : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की याचिका निरस्त की !

श्रीकृष्ण जन्मभूमि संबंधी १८ प्रकरणों को एकत्र न करने की याचना मुस्लिम पक्ष ने की थी !

श्रीकृष्ण जन्मभूमि

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) – जनवरी २०२४ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह संबंधी १८ प्रकरणों को एकत्र करने का आदेश दिया था । इस आदेश के विरुद्ध मुस्लिम पक्ष ने उच्च न्यायालय में याचिका डाली थी । न्यायालय ने इसपर सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था । २३ अक्टूबर को इसपर निर्णय देते हुए न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की याचिका निरस्त कर दी । इसके पहले ११ जनवरी २०२४ को आदेश में उच्च न्यायालय ने हिन्दू पक्ष द्वारा प्रविष्ट सभी अभियोगों को एक साथ जोड़ा था । मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता तस्नीम अहमदी ने अभियोग एक साथ जोड़ने का आदेश वापस लेने की याचना की थी । इसपर हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता (पू.) हरिशंकर जैन ने तर्क दिया कि संपत्ति तथा प्रतिवादी समान होने के कारण न्यायालय को अभियोग एकत्र करने का अधिकार है ।