Bihar Reservation : बिहार में ६५ प्रतिशत आरक्षण का निर्णय पटना उच्च न्यायालय द्वारा रहित
सरकार ने अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछडेजाति के एवं आर्थिक दृष्टि से पिछडे लोगों को शैक्षिक संस्था एवं सरकारी नौकरी में आरक्षण ५० प्रतिशत से ६५ प्रतिशत करने का निर्णय लिया था ।