Late Attendance Govt Offices : सरकारी कार्यालयों में १५ मिनट से अधिक विलंब से पहुंचनेवाले कर्मचारियों का कार्य दिवस आधा गिना जाएगा !
अब इसी प्रकार निर्वाचन क्षेत्रों में काम न करनेवाले, संसद में उपस्थित न रहनेवाले, संसद में विलंब से पहुंचनेवाले सांसदों और मंत्रियों पर भी यह नियम लागू होना चाहिए !