Late Attendance Govt Offices : सरकारी कार्यालयों में १५ मिनट से अधिक विलंब से पहुंचनेवाले कर्मचारियों का कार्य दिवस आधा गिना जाएगा !

केंद्र सरकार का नया नियम

न‌ई देहली – कार्यालयों में विलंब से पहुंचनेवाले कर्मचारियों के विषय में केंद्र सरकार ने नया नियम लागू किया है । यदि कोई कर्मचारी कार्यालय में विलंब से पहुंचेगा, तो उसके काम का समय आधा दिन ही गिना जाएगा । अर्थात, उसे आधे दिन की आकस्मिक अवकाश के लिए प्रार्थनापत्र देना पड़ेगा । जनता से मिली शिकायतों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है ।

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को कार्यालय पहुंचने के लिए १५ मिनट की छूट दी है । इससे अधिक विलंब होने पर, उस दिन की उनकी सेवा आधा दिन ही गिनी जाएगी ।

संपादकीय भूमिका 

अनेक दशकों तक सरकारी कार्यालयों में विलंब से आने की अनुचित प्रथा जारी थी । अब इसपर ध्यान दिया गया है, तो विलंब से ही सही, पर अच्छा निर्णय है ! अब इसी प्रकार निर्वाचन क्षेत्रों में काम न करनेवाले, संसद में उपस्थित न रहनेवाले, संसद में विलंब से पहुंचनेवाले सांसदों और मंत्रियों पर भी यह नियम लागू होना चाहिए !