देहली के मदिरा घोटाले के प्रकरण में देहली उच्च न्यायालय का निर्णय !
नई देहली – देहली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली सत्र न्यायालय से सहमति मिली हुई जमानत उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित की गई है । इस कारण केजरीवाल बाहर नहीं आ सकेंगे । २० जून को राऊस एवन्यू सत्र न्यायालय ने केजरीवाल की ‘मनी लौंड्रींग’ (पैसों के अपहार) प्रकरण में जमानत सहमत की थी । इस पर ‘ईडी’ ने (प्रवर्तन निदेशालय ने) ४८ घंटे रोकने की मांग की थी; परंतु सत्र न्यायालय ने यह मांग अस्वीकार कर दी थी । तदुपरांत ईडी ने उच्च न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की । तब उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय के निर्णय को २१ जून को स्थगित कर दिया । इस कारण केवल २४ घंटों में केजरीवाल की जमानत रहित हो गई है ।
High Court Stays Delhi CM Arvind Kejriwal’s Bail
The ED had challenged the relief granted to Kejriwal in the money laundering case linked to the alleged Delhi liquor policy scam pic.twitter.com/nOHUxfpB6n
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) June 21, 2024