Arvind Kejriwal’s Bail : देहली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत (प्रतिभू) पर रोक !

देहली के मदिरा घोटाले के प्रकरण में देहली उच्‍च न्‍यायालय का निर्णय !

अरविंद केजरीवाल

नई देहली – देहली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली सत्र न्‍यायालय से सहमति मिली हुई जमानत उच्‍च न्‍यायालय द्वारा स्‍थगित की गई है । इस कारण केजरीवाल बाहर नहीं आ सकेंगे । २० जून को राऊस एवन्यू सत्र न्‍यायालय ने केजरीवाल की ‘मनी लौंड्रींग’ (पैसों के अपहार) प्रकरण में जमानत सहमत की थी । इस पर ‘ईडी’ ने (प्रवर्तन निदेशालय ने) ४८ घंटे रोकने की मांग की थी; परंतु सत्र न्‍यायालय ने यह मांग अस्वीकार कर दी थी । तदुपरांत ईडी ने उच्‍च न्‍यायालय में याचिका प्रविष्ट की । तब उच्च न्‍यायालय ने सत्र न्‍यायालय के निर्णय को २१ जून को स्‍थगित कर दिया । इस कारण केवल २४ घंटों में केजरीवाल की जमानत रहित हो गई है ।