SC Warns NTA : यदि किसी को ०.०१ प्रतिशत की त्रुटि मिली तो हम कडी कार्रवाई करेंगे!

‘नीट ‘ प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने एन.टी. ए. को दी चेतावनी!

(‘नीट’ का पर्नरूप ‘ नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेन्स टेस्ट ‘ – राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा)
(एन.टी.ए. का पूर्ण रूप नॅशनल टेस्टिंग एजन्स – राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी है)

नई देहली – सर्वोच्च न्यायालय ने ‘नीट ‘ परीक्षा से जुड़े एक प्रकरण की सुनवाई करते हुए एन.टी.ए.को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई ०.०१  प्रतिशत की भी त्रुटि करता है, तो हम कठोर कार्रवाई करेंगे। यह छात्रों के परिश्रम का सवाल है । हम जानते हैं कि छात्रों ने परीक्षा की तैयारी कैसे की है। विद्यार्थियों की आरोपों की अवहेलना न करें। यदि परीक्षा में कोई वास्तविक त्रुटि हो तो उसे स्वीकार कर सुधारा जाना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि छात्रों के परिश्रम को व्यर्थ नहीं होने दिया जाएगा । सुप्रीम कोर्ट ने ‘नीट’ परीक्षा से जुड़ी याचिकाओं पर एन.टी.ए. को नोटिस जारी किया है । अगली सुनवाई ८ जुलाई को होगी ।

१.  सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि यदि कोई धोखाधड़ी से डॉक्टर भी बन जाता है तो कोई भी कल्पना कर सकता है कि वह समाज और व्यवस्था के लिए कितना बड़ा संकट है । प्रत्येक प्रणाली को निष्पक्ष रहना अपेक्षित है ।

२. उधर, ‘नीट’ प्रश्नपत्र लीक मामले के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया ने बंदी बनाने के पूर्व ( प्रतिभूति ) जमानत के लिए आवेदन दिया है। इस पर पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी ।