पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक शरणार्थियों को वर्ष १९५५ के कानून के अनुसार भारतीय नागरिकता मिलेगी !
अल्पसंख्यकों को नागरिकता के लिए ऑनलाइन अरजी करनी होगी । इसके उपरांत जिला स्तर पर जिलाधिकारियों द्वारा अरजी की जांच की जाएगी । जांच की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत जिनकी अरजी योग्य पाई जाएगी, उन्हें जिलाधिकारी पंजीकरण अथवा नागरिकता प्रमाणपत्र देंगे ।