Delhi High Court Slams GOOGLE : दिल्ली उच्च न्यायालय ने गूगल को फटकारते हुए नोटिस जारी किया !
सुनवाई के आरंभ में वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीधर पोताराजू ने दलील दी कि गूगल ने बिना कोई पूर्व सूचना दिए याचिकाकर्ता (सनातन संस्था) के ५ ऐप्स को निलंबित कर दिया, जो ‘आईटी नियम, २०२१’ का उल्लंघन है ।