बलात्कार के प्रकरणों में आरोपियों को दी जानेवाली प्रतिभू (जमानत), न्यायाधीशों द्वारा पीडिताओं पर की गई अनुचित टिप्पणियां और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय !
उत्तर प्रदेश में २९ फरवरी २०२० को एक अवयस्क (नाबालिग) युवती पर बलात्कार करने के प्रकरण में वासनांध कामिल को बंदी बनाया गया । उस पर भा.दं.वि. की धारा ३७६ और ‘पॉक्सो’ कानून के अंतर्गत अपराध प्रविष्ट कर अभियोग चलाया गया ।