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२० वर्ष की सजा में छूट मिलेगी, ऐसा विचार कर पादरी पीडिता से विवाह करने का प्रयास कर रहा है, यही इससे ध्यान में आता है ! – संपादक

नई दिल्ली – केरल के कोट्टियूर में ४९ वर्षीय कैथलिक पादरी रॉबिन वडक्कमचेरी ने २५ वर्षीय युवती का बलात्कार करने के बाद पीडि़ता से विवाह करने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सुनवाई करने से उच्चतम न्यायालय ने मना कर दिया है । साथ ही पादरी रॉबिन ने पीडिता से विवाह करने के लिए जमानत देने की मांग करने वाली स्वतंत्र याचिका भी निरस्त कर दी है । पादरी रॉबिन को इस मामले में केरल की न्यायालय ने २० वर्ष कारावास की सजा सुनाई है । पीडि़ता जब अवयस्क थी तब उसने लडकी का बलात्कार किया था और उससे बच्चे का जन्म हुआ है ।
SC: Approach the high court for relief.#supremecourt
— Bar & Bench (@barandbench) August 2, 2021
पीडिता ने केलर उच्च न्यायालय में पादरी रॉबिन से विवाह करने की अनुमति लेने की याचिका प्रविष्ट की थी । जिसे न्यायालय ने निरस्त कर दिया था । इसके बाद उच्चतम न्यायालय में रॉबिन की ओर से विवाह की अनुमति मांगने की याचिका प्रविष्ट की गई । इस पर न्यायालय ने कहा कि, उच्च न्यायालय ने इस विषय में विचार पूर्वक निर्णय लिया है जिसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे । इस विषय में निचले न्यायालय में अपील करने को कहा ।
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