पाक सरकार इस आदेश का कितनी तत्परता से पालन करती है, इसपर पाक के हिन्दुओं को ध्यान देकर उसका फॉलोअप करना चाहिए ! – संपादक

इस्लामाबाद (पाकिस्तान) – गणपति मंदिर पर आक्रमण करने के लिए जिन्होंने भीड़ को भड़काने का काम किया और जिन्होंने मंदिर पर आक्रमण किया उन्हें तुरंत हिरासत में लेना चाहिए । साथ ही मंदिर की दुरुस्ती करें, ऐसा आदेश पाक के उच्चतम न्यायालय ने सरकार को दिया है । इस मामले में पंजाब प्रांत के मुख्य सचिव और पुलिस महानिरीक्षक को २४ घंटों में न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया था । पंजाब के भोंग शहर में धर्मांधों ने गणपति मंदिर, साथ ही श्री गणेश और शिव-पार्वती की मूर्तियों की तोड़फोड़ की थी । इस घटना का वीडियो प्रसारित हुआ था ।
Pakistan SC pulls up Imran govt on Temple attack; admits 'reputation damaged globally' https://t.co/gZ8YIaXaY6
— Republic (@republic) August 6, 2021
मदरसे में लघुशंका करने वाले हिन्दू लडके को जमानत देने से क्रोधित होकर मंदिर पर आक्रमण करने का दावा !
स्थानीय मदरसे में एक ९ वर्ष के हिन्दू लडके द्वारा लघुशंका करने के मामले में उसे जमानत पर छोड़ने के कारण नाराज धर्मांधों द्वारा इस मंदिर पर आक्रमण किए जाने का दावा किया जा रहा है । (पाक में ईशनिंदा कानून लागू होने के बाद से हिन्दुओं पर झूठे आरोप लगाकर उनको हिरासत में लिए जाने के मामले बढे हैं । यह मामला उसी का भाग नहीं होगा, कैसे कह सकते हैं ? – संपादक)
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मद्रास उच्च न्यायालय ने विद्यालय की भूमि पर चर्च के अनाधिकृत निर्माण पर रोक लगाई।
भारत में कानून की धार में तीक्ष्णता नहीं रही ; जब तक हाथ-पैर तोडे नहीं जाएंगे तब तक लोग कानून का पालन नहीं करेंगे !– Karnataka High Court