५ न्यायाधीशों में से अहसानुद्दीन अमानुल्लांह इस न्यायाधीश का भवन गिराने के विरोध में मत !
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पाटलीपुत्र (बिहार) – पटना उच्च न्यायालय के पास बनाया गया ४ मंजिला ‘वक्फ भवन’ अवैध घोषित कर उसे गिराने का आदेश उच्च न्यायालय ने दिया है । ५ न्यायाधीशों की खंडपीठ के यह आदेश देते समय अश्विनी कुमार, विकास जैन, राजेंद्र कुमार मिश्रा और चक्रधारी शरण सिंह इन ४ न्यायाधीशों ने इस निर्णय के पक्ष में, तो अहसानुद्दीन अमानुल्लाह इन एक न्यायाधीश ने विरोध में मत दिया है । न्यायाधीश अमानुल्लाह ने यह भवन अवैध मानने से मना कर दिया । साथ ही उन्होंने, ‘पूरा भवन गिराए जाने की आवश्यकता नहीं, केवल १० फुट निर्माण कार्य अवैध है, तो उसपर ही कार्यवाही करनी चाहिए’, ऐसा मत व्यक्त किया । यह भवन ‘बिहार स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ ने ‘बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड’ के लिए बनाया था । इसका प्रयोग वक्फ बोर्ड ‘मुसाफिरखानना’ (धर्मशाला) के रुप में करता था ।
Patna High Court orders demolition of 4-storey Sunni Waqf Board building by 4:1 verdict, Justice Amanullah dissentshttps://t.co/vOzI9li1jN
— OpIndia.com (@OpIndia_com) August 9, 2021
१. न्यायालय ने आदेश में कहा कि, किस अधिकारी के कारण अवैध वक्फ भवन बनाया गया और इस कारण १४ करोड़ रुपए बरबाद हुए ? (न्यायालय को संबंधित अधिकारी से १४ करोड रुपए वसूल करने का आदेश देना चाहिए, ऐसा जनता को लगता है ! – संपादक)
२. न्यायालय ने पाटलीपुत्र महापालिका को आदेश देते हुए कहा कि, यदि निर्माण विभाग यह अवैध निर्माण गिराने में असफल होता है, तो आपने यह कार्यवाही पूरी करनी चाहिए । (निर्माण विभाग यदि जानबूझकर यह अवैध निर्माण गिराना टालता है, तो न्यायालय को उस पर भी कार्यवाही करनी चाहिए ! – संपादक)
३. न्यायालय ने इस समय पूछा कि, कोरोना संकट के समय कहीं भी निर्माण काम न होते हुए भी इस काल में और वो भी इतना जल्द गति से भवन कैसे बनाया गया ? (इसका अर्थ इस अवैध निर्माण कार्य को प्रशासन और अन्य सरकारी विभागों का समर्थन था, ऐसा ध्यान में आता है ! ऐसे सभी की जांच कर उनको सजा होने के लिए न्यायालय को आगे आना चाहिए, ऐसा जनता को लगता है ! – संपादक)