ध्यान रखें, जब मंदिरों का सरकारीकरण हो जाता है, तब किसी को भी मंदिर का पुजारी एवं सेवक नियुक्त कर, सरकार हिन्दू परंपराओं का हनन करती है ! – संपादक

चेन्नई (तमिलनाडु) – मद्रास उच्च न्यायालय ने हिन्दू मंदिरों में मुख्य पुजारियों की नियुक्ति का प्रकरण ‘जैसा था’ वैसे रखने का आदेश दिया है । यह अंतरिम आदेश ‘अखिल भारतीय आदि शैव शिवाचार्य सेवा संगम’ की याचिका पर सुनवाई करते समय दिया गया है । आगामी सुनवाई २५ अगस्त को होगी । राज्य में मुख्य पुजारी, परिचारक आदि पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए, सरकार द्वारा ६ जुलाई को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था । ‘अखिल भारतीय आदि शैव शिवाचार्य सेवा संगम’ ने उच्च न्यायालय में एक याचिका प्रविष्ट कर यह विज्ञापन निरस्त करने की मांग की थी ।
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Varanasi Masjid Demolished : काशी में न्यायालय के आदेश से रेलविभाग की भूमि पर स्थित मस्जिद को ढहाया !
मद्रास उच्च न्यायालय ने विद्यालय की भूमि पर चर्च के अनाधिकृत निर्माण पर रोक लगाई।
भारत में कानून की धार में तीक्ष्णता नहीं रही ; जब तक हाथ-पैर तोडे नहीं जाएंगे तब तक लोग कानून का पालन नहीं करेंगे !– Karnataka High Court
मृतक के नाम पर अभियोग चलाकर मंदिर प्रशासन के विरुद्ध अचलपुर के तहसीलदार के द्वारा दिया गया आदेश न्यायालय ने किया निरस्त ।
महाराष्ट्र में २ जून से आंदोलन, घंटानाद, महाआरती एवं हस्ताक्षर अभियान आरंभ होगा ।