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धनबाद के अपर सत्र न्यायाधीश की हत्या का प्रकरण
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सुरक्षा से संबंधित प्रतिवेदन जमा करने के लिए उच्चतम न्यायालय की सूचना !
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- न्यायालय की सहायता न करने वालों को न्यायालय से दंड मिलना चाहिए, ऐसा ही जनता सोचती है ! – संपादक
- न्यायपालिका की सहायता न करनेवाला सुरक्षा तंत्र सामान्य जनता की सहायता क्या करेगा ? – संपादक
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नई दिल्ली : गुप्तचर विभाग और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) न्यायपालिका की बिल्कुल भी सहायता नहीं कर रहे हैं । न्यायाधीश शिकायत करते हैं, तब वे प्रतिसाद ही नहीं देते, ऐसा उच्चतम न्यायालय ने कहा । झारखंड के धनबाद में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या की जांच कर रही सी.बी.आई. को न्यायाधीशों की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों पर विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है । प्रकरण की अगली सुनवाई ९ अगस्त को होगी । उच्चतम न्यायालय ने राज्यों से न्यायिक अधिकारियों को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा पर विवरण प्रस्तुत करने को कहा है ।