देशभर में गणतंत्र दिवस उत्साह के साथ मनाया गया !

भारत का ७४ वां गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष की तरह देशभर में उत्साह के साथ मनाया गया । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजधानी देहली के कर्तव्यपथ (जिसे पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था) पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया ।

(कहते हैं) ‘सोमनाथ मंदिर तोड कर गजनी ने कोई गलती नहीं की !’ -ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना मोहंम्मद साजिद रशिदी

हिन्दूबहुल भारत में रह कर हिन्दुओं के मंदिर के विषय में इस प्रकार का वक्तव्य करने का साहस होता है, हिन्दुओं के लिए यही लज्जाजनक है ! पाकिस्तान में ही नहीं, अपितु भारत में भी अन्य धर्मियों के श्रद्धास्थान के विषय में कोई ऐसा वक्तव्य दे, तो क्या होता है, पूरे विश्व को ज्ञात है !

श्री कालीमाता को सिगरेट पीते हुए दिखाने वाली चित्रपट निर्मात्री लीना मणिमेकलाई को बंदी बनाए जाने पर रोक !

श्री कालीमाता का आपत्तिजनक चित्र प्रसारित करने वाली चित्रपट निर्मीत्री लीना मणिमेकलाई को बंदी बनाए जाने पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी है । लीना ने उनके पोस्टर में श्री कालीमाता के हाथ में समलैंगिता का झंडा लेकर सिगरेट पीते हुए दिखाया था, जिसका देशभर में विरोध हुआ था ।

कानूनी विवादों को सुलझाने के लिए ऑनलाइन स्रोतों से सावधान रहें ! – उच्चतम न्यायालय

विश्वभर का ज्ञान नि:शुल्क उपलब्ध करवानेवाले ऑनलाइन स्रोतों की उपयोगिता मान्य है; किंतु कानूनी विवादों को सुलझाने के लिए ऐसे स्रोतों का उपयोग करते समय सावधान रहे, ऐसा स्पष्ट प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय ने एक अभियोग की सुनवाई करते समय किया ।

त्रिपुरा में १६ फरवरी तथा मेघालय एवं नागालैंड में २७ फरवरी को मतदान !

केंद्रीय चुनाव आयोग ने त्रिपुरा, मेघालय एवं नागालैंड राज्यों में विधानसभा चुनाव की दिनांक घोषित की है । त्रिपुरा में १६ फरवरी तो मेघालय तथा नागालैंड राज्यों में २७ फरवरी को मतदान होनेवाला है । सभी राज्यों का परिणाम २ मार्च को घोषित होगा ।

नौशाद और जग्गा के आतंकवादी संगठनों से संबंध ! – देहली पुलिस

देहली के जहांगीरपुरी प्रकरण में बंदी बनाए गए आतंकवादी नौशाद एवं जगजीत उपाख्य जग्गा के कुछ आतंकवादी संगठनों एवं गुंडों से संबंध होने का खुलासा देहली पुलिस ने किया है ।

देहली की विधानसभा में ‘आप’ के विधायक ने दिखाए नोटों के बंडल !

इस प्रकरण की जांच कर पुलिस को जनता के सामने सत्य उजागर करना चाहिए ।

‘हिन्दू विवाह कानून’ के अनुसार अंतरधर्मीय विवाह अवैध ! – सर्वोच्च न्यायालय

‘हिन्दू विवाह कानून’ के अनुसार अंतरधर्मीय दांपत्य का विवाह रद्द सिद्ध होता है । इस कानून के अनुसार हिन्दू से केवल हिन्दू विवाह कर सकते हैं । सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी टिप्पणी की है ।