Central Drug Regulatory Board : रक्त बैग के लिए अब केवल प्रक्रिया पर हुआ व्यय ही लिया जाएगा !
केंद्रीय औषध नियामक मंडल ने (‘ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया’ ने) रक्त का बैग बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है । इसलिए अब रक्तकोष (ब्लड बैंक) अथवा चिकित्सालय रक्त का विक्रय नहीं कर सकते । रक्त की केवल आपूर्ति कर सकते हैं ।