रमजान काल में मुसलमान सरकारी कर्मचारियों को कार्यालयीन समय से एक घंटा पूर्व ही घर जाने की अनुमति !
सरकारी कर्मचारियों को जनता के पैसों से वेतन दिया जाता है । उसमें यदि मुसलमान कर्मचारी एक मास प्रतिदिन १ घंटा अल्प काम करेंगे, तो सरकार को उनके वेतन से ही पैसे काटने चाहिए !