सही पहचान छुपा कर विवाह करने पर अथवा शारीरिक संबंध रखने पर १० वर्ष की होगी सजा !
अपनी सही पहचान छुपाकर किसी महिला से विवाह करना अथवा उसके साथ शारीरिक संबंध रखना अब अपराध होगा । भारतीय न्याय संहिता की धारा ६९ के अनुसार ऐसा करना प्रताडना माना जाएगा और इस प्रकरण में १० वर्ष की सजा दी जाएगी ।