सरकारी खर्च से मदरसों को अनुदान दिए जाने वाली योजनाओं की जानकारी दें !

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश ! 

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) – भारत में कुछ योजनाओं के अंतर्गत मदरसों को सहायता के रूप में अनुदान दिया जाता है । ऐसी योजनाओं की जानकारी देने का आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार को दिया है । न्यायालय ने ३ सप्ताह में प्रतिज्ञा पत्र प्रस्तुत कर इस विषय की जानकारी देने को कहा है । न्यायमूर्ति अतऊरहमान मसूदी और न्यायमूर्ति ओमप्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते समय यह आदेश दिया है । ‘धर्म शिक्षा देने वाली संस्थाओं को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता करना, यह संविधान की धारा १४, २५, २६, २९ और ३० का उल्लंघन है क्या ?’

इस संदर्भ में न्यायालय ने यह प्रतिज्ञा पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा है । पिछली सुनवाई के समय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अधिवक्ता स्वरूपमा चतुर्वेदी ने निरीक्षण ब्योरा प्रस्तुत किया था । इस संबंध में न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता जे.एन. माथुर की ‘न्याय मित्र’ के रूप में नियुक्ति की है ।