उच्चतम न्यायालय का केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश
नई देहली – देश में पिछले ५ वर्षों में नालों की स्वच्छता करते समय ३४७ लोगों की मृत्यु हुई है । ऐसे मृतकों के परिवारवालों को ३० लाख रुपए की हानिभरपाई देने का आदेश उच्चतम न्यायालय ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते समय केंद्र और राज्य सरकारों को दिया है । न्यायालय ने कहा है कि नालों की स्वच्छता करते समय हमेशा के लिए विकलांग हुए लोगों को कम से कम २० लाख रुपए और बीमार हुए लोगों को १० लाख रुपए की हानिभरपाई दी जाए ।
संपादकीय भूमिकाऐसा आदेश न्यायालय को क्यों देना पडता है ? स्वयं सरकारों को यह कैसे ध्यान में नहीं आता ? |