न्यायालय द्वारा श्रीकृष्ण जन्मभूमि के सर्वेक्षण का आदेश स्थगित
ईदगाह पक्ष द्वारा इसका विरोध किया गया था । इस पर निर्णय देते हुए न्यायालय ने इसे स्थगित करने को कहा है । इस पर अगली सुनवाई ११ अप्रैल को होगी ।
ईदगाह पक्ष द्वारा इसका विरोध किया गया था । इस पर निर्णय देते हुए न्यायालय ने इसे स्थगित करने को कहा है । इस पर अगली सुनवाई ११ अप्रैल को होगी ।
न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को बार-बार उपस्थित रहने को कहने पर भी उनकी ओर से कोई उपस्थित न रहने से उसको अंतिम अवसर दिया जाता है ।
इस पर अगली सुनवाई ४ अप्रैल को होगी । इस प्रकरण में कुल ८ याचिकाएं प्रविष्ट की गई हैं ।
धार्मिक स्थल वापस पाने के लिए न्यायालयीन लडाई लडनेवाले हिन्दुओं को धमकानेवालों को न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं, ऐसा समझें क्या ?
श्रीकृष्णजन्मभूमि मुकदमे की सुनवाई के समय भगवान केशव महाराज की मूर्ति न्यायालय में लाई गई । २३ जनवरी के दिन इस प्रकरण में सुनवाई हुई थी । उस समय इस प्रकरण में ६ वें क्रमांक के वादी भगवान केशव महाराज के अनुपस्थित होने की बात न्यायालय ने कही थी ।
मथुरा के दीवानी न्यायालय की न्यायाधीश सोनिका वर्मा ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है । इस संदर्भ में हिन्दू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. विष्णु गुप्ता तथा उपाध्यक्ष श्री. सुरजीत सिंह यादव ने पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट की थी ।
यह प्रकरण न्यायप्रविष्ट होने से उस पर तीव्रगति से निर्णय आने के लिए सरकार प्रयास कर सच्चाई सामने लाएगी, तो ऐसी घटनाएं बार-बार नहीं होंगी !
मथुरा एवं काशी के प्रकरणों पर तुरंत समाधान आना चाहिए !
मुसलमानों द्वारा विरोध करने से इतिहास में परिवर्तन नहीं होगा !
मथुरा के श्रीकृष्णजन्मभूमि परिवाद प्रकरण में हिन्दू पक्षकार अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह और राजेंद्र माहेश्वरी ने न्यायालय में शाही ईदगाह मस्जिद पक्षकारों पर आरोप किया है कि, वे न्यायालय में अनुपस्थित रहकर सुनवाई टालने का प्रयास कर रहे हैं ।
मथुरा की मीना मस्जिद को उसके स्थान से हटाना चाहिए, इसके लिए यहां के दीवानी न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की गई है । याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह मस्जिद केशव देव मंदिर की भूमि पर बनाई गई है । इस याचिका पर आगामी २६ अक्टूबर को सुनवाई की जाएगी ।