प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) – ईदगाह मस्जिद व्यवस्थापन समिति और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा श्रीकृष्णजन्मभूमि मुकदमे पर ली आपत्ति पर निर्णय लेने से पूर्व मथुरा की दीवानी न्यायालय को श्रीकृष्णजन्मभूमि पर बनी ईदगाह मस्जिद का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने वाली याचिका पर निर्णय लेने का आदेश देना चाहिए, ऐसी मांग करने वाली हिन्दू पक्ष की याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नकार दी ।
शाही ईदगाह का नहीं होगा वैज्ञानिक परीक्षण, हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला#ShahiEidgahhttps://t.co/JTNnN7q6K0
— Zee Salaam (@zeesalaamtweet) July 11, 2023
जनवरी २०२३ में मथुरा की दीवानी न्यायालय में याचिका प्रविष्ट कर श्रीकृष्णजन्मभूमि को शाही मस्जिद के स्थान पर पुनर्स्थापित करने की मांग की गई है , जिसकी शाही ईदगाह मस्जिद व्यवस्थापन समिति और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने उच्च न्यायालय में आपत्ति दर्ज कराई है ।