मथुरा (उत्तर प्रदेश) – मथुरा जिला न्यायालय ने भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली शाही ईदगाह मस्जिद के शीघ्र ही सर्वेक्षण की मांग करनेवाली हिन्दू पक्ष की याचिका अस्वीकार कर दी है । इस समय हिन्दू पक्ष के हिन्दू महासभा के प्रतिनिधि लड्डूगोपाल (भगवान श्रीकृष्ण) की प्रतिमा लेकर उपस्थित थे । न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को बार-बार उपस्थित रहने को कहने पर भी उनकी ओर से कोई उपस्थित न रहने से उसको अंतिम अवसर दिया जाता है ।
लड्डू गोपाल को लेकर अदालत पहुँचा हिन्दू पक्ष, ईदगाह मस्जिद में पहले सर्वे वाली माँग खारिज: कमिश्नर की नियुक्ति से भी कोर्ट का इनकार#Mathura #ShriKrishnaJanmaBhoomi #ShahiIdgahMasjidhttps://t.co/1G5PuUkg9j
— ऑपइंडिया (@OpIndia_in) March 27, 2023
१. २७ मार्च को हुई सुनवाई के समय महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने न्यायालय से कहा ‘औरंगजेब ने मंदिर गिराकर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया । इसलिए यह मस्जिद अर्थात श्रीकृष्ण जन्मस्थल पर अतिक्रमण है । हमारी मांग है कि १३.३७ एकड भूमि पर स्थित शाही ईदगाह मस्जिद हटाई जाए ।
२. इस प्रकरण में कुल ६ याचिकाएं प्रविष्ट हैं तथा २८ अप्रैल को आगे की सुनवाई होगी ।
३. मूल में सत्र न्यायालय ने मस्जिद के सर्वेक्षण का विरोध दर्शाया है । वर्तमान में सुनवाई पूर्ण नहीं हुई है । इसलिए मथुरा न्यायालय का कहना है कि सर्वेक्षण करने के प्रकरण में हमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है ।
४. श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने न्यायालयीन आयुक्तों की नियुक्ति करने की मांग के लिए एक याचिका प्रविष्ट की थी । उनका कहना था कि विरोधी पक्ष मंदिर के अवशेष नष्ट कर रहे हैं ।