हिन्दुओं को देवताओं की मूर्तियां स्थापित कर पूजा का अधिकार देने की मांग, न्यायालय ने अस्वीकार की !
अतीत में की गई चूकें, वर्तमान और भविष्य की शांति भंग होने का आधार नहीं बन सकतीं ! ऐसा कह कर साकेत न्यायालय ने ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप १९९१’ इस कानून के आधारे कुतुबमिनार में २७ हिन्दू और जैन मंदिरों में पूजा का अधिकार मांगनेवाली याचिका अस्वीकार की !