महिलाएं वर्तमान में अपने पुरुष जोडीदार के विरुद्ध बलात्कार के कानून का दुरुपयोग कर रही हैं ! – उत्तराखंड उच्च न्यायालय
जोडीदार के विवाह करने से मना करने पर सहमति से रखे गए शारीरिक संबंधों को बलात्कार नहीं कह सकते, यह सर्वोच्च न्यायालय ने इससे पहले ही स्पष्ट किया है ।