देहली के महिला और बाल कल्याण विभाग के उपसंचालक को अवयस्क लडकी का बलात्कार करने के प्रकरण में बंदी बनाया 

  • लडकी पर गर्भपात के लिए दबाव डालने से आरोपी की पत्नी को भी बंदी बनाया गया 

  • पीडित लडकी आरोपी के मृत मित्र की लडकी

नई देहली – देहली सरकार में महिला और बाल कल्याण विभाग के उपसंचालक पद पर कार्यरत अधिकारी को स्वयं के मृत मित्र की अवयस्क लडकी का बलात्कार कर उसे गर्भवती किए जाने के प्रकरण में पुलिस ने बंदी बनाया है । इस प्रकरण में उसकी पत्नी को भी बंदी बनाया गया है । देहली सरकार ने इस अधिकारी को निलंबित किया है । पीडित लडकी की शिकायत पर पुलिस ने अपराध प्रविष्ट किया था; लेकिन अपराधी को बंदी नहीं बनाया था । इस कारण देहली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने पुलिस को नोटिस जारी कर इस प्रकरण में कार्यवाही का आदेश दिया था । इसके उपरांत पुलिस ने आरोपी अधिकारी को बंदी बनाया । (ऐसा आदेश क्यों देना पडता है ? पुलिस को उसके कर्तव्य का एहसास नहीं है क्या ? – संपादक )

पीडित लडकी इस अधिकारी के मित्र की लडकी थी । मित्र के निधन के उपरांत अधिकारी ने उसे स्वयं के घर पर रखा था । नवंबर २०२० से जनवरी २०२१ इस काल में इस अधिकारी ने उसका अनेक बार बलात्कार किया था । इस कारण यह लडकी गर्भवती हो गई थी । इस अधिकारी की पत्नी ने लडकी पर गर्भपात करने का दबाव बनाया था । (ऐसी स्त्रियां स्त्री के नाम पर कलंक हैं ! – संपादक)

संपादकीय भूमिका

ऐसे विश्वासघाती और रिश्ते को कालिख लगाने वालों को फांसी का दंड होना चाहिए !