लव जिहाद विरोधी कानून के अंतर्गत मध्य प्रदेश में पहला दंड  !

मोहम्मद साबिर खान को २० वर्ष का कारावास, तथा ५६ हजार रुपयों का दंड !

इंदौर (मध्य प्रदेश) – राज्य में लव जिहाद विरोधी कानून बनने के उपरांत पहली बार ही एक मुसलमान को दंड सुनाया गया है । यह प्रकरण इंदौर का है तथा  इस लव जिहादी का नाम मोहम्मद साबिर खान है  । इस लव जिहादी को २० वर्ष के कारावास का दंड दिया गया है । उसमें ५ वर्ष सश्रम दंड का अंतर्भाव है । उसे ५६ हजार रुपयाें का दंड भी दिया गया है । ‘मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम २०२१’ की धारा ३/५ के अंतर्गत यह दंड सुनाया गया है ।

१. विशेष लोकाधिवक्ता सुशीला राठौर ने इस संबंध में प्रसार माध्यमाें को बताया कि, २० वर्षीय मोहम्मद ने एक अवयस्क लडकी को प्रेम के जाल में फंसाया एवं चाकू दिखाकर ९ सितंबर २०२० को उस पर बलात्कार कर उसे इस्लाम स्वीकारने हेतु बाध्य किया । यह  कृत्य समाज पर विपरीत परिणाम करनेवाला होने के कारण उसे कठोर दंड दिया गया है ।

२. मोहम्मद ने पीडिता पर बलात्कार किया । कुछ दिनों पश्चात वह पुनः उसके घर गया एवं उस पर अत्याचार किए । इस समय उसने उसके अश्‍लील छायाचित्र खींचकर उसका वीडियो बनाया एवं उसके कहे अनुसार करने हेतु उसे बाध्य किया तथा धमकी दी कि यदि उसने मुंह खोला, तो वह वीडियाे प्रसारित कर देगा । इस कारण वह और उसके परिजन आत्महत्या करने के लिए बाध्य होंगे । इस प्रकार उसे डराया ।

३. कुछ समय पश्चात उसे इस्लाम स्वीकारने हेतु बाध्य किया । कुछ दिनों पश्चात पीडिता ने उसपर हुए अत्याचारों के संबंध में परिजनों को बताया । तब पुलिस में अपराध प्रविष्ट किया गया एवं मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया ।

संपादकीय भूमिका 

देशभर में फैले एवं हिन्दुओं को समाप्त करनेवाले लव जिहाद पर परिणामकारक रोक लगाने के लिए २० वर्ष के दंड की अपेक्षा फांसी पर लटकाने का दंड ही आवश्यक है, ऐसा ही हिन्दुओं को लगता है  !