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मुंबई – बिना अनुमति हाउसिंग कॉलोनी में बकरियों की हत्या करना अत्यंत अनुचित है, ऐसा स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालय ने व्यक्त किया है । मुंबई के मीरा रोड के एक घर में बकरीद के उपलक्ष्य में बकरियां लाई गईं थीं । जिसका हिन्दू एवं जैन परिजनों ने विरोध किया । इस प्रकरण में जैन समुदाय की ओर से उच्च न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की गई । २८ जून की शाम मुंबई उच्च न्यायालय में सुनवाई की गई । न्यायालय ने बिना अनुमति घर में बकरियों की हत्या करनेवालों पर कार्रवाई करें, ऐसे निर्देश राज्य सरकार एवं मुंबई महापालिका को दिए हैं ।
‘सुनिश्चित करें कि बकरीद पर हाउसिंग सोसाइटी में कोई अवैध पशु वध न हो’: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई सिविक बॉडी को निर्देश दिया #AnimalSlaughtering #BombayHighCourt #BakriEid https://t.co/aWofp8zo2X
— Live Law Hindi (@LivelawH) June 29, 2023
‘मुंबई पुलिसकर्मियों को हाउसिंग कॉलोनी की जांच करनी चाहिए । यदि आवश्यकता हो तो घर को पर्याप्त सुरक्षा दें’, ऐसी सूचना न्यायालय ने दी । प्रत्यक्ष में इस घर में ६० बकरियां लाने का आरोप जैन धर्मियों द्वारा किया गया है । बकरियां लाने पर मुसलमानों का विरोध करनेवाले हिन्दू एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां चलाईं । (ऐसी पुलिस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, हिन्दुओं को यही अपेक्षित है ! – संपादक)
Mumbai: Ahead of Bakrid, Bombay High Court directs Mumbai Police and BMC to ensure no illegal slaughter takes place at Nathani Heights
https://t.co/3hDgHZRr8c— OpIndia.com (@OpIndia_com) June 29, 2023
संपादकीय भूमिकापुलिसकर्मियों की मुगलाई ! क्या हिन्दुओं पर लाठी बरसानेवाली पुलिस, अन्य धर्मियों को कभी इस प्रकार पीटने का साहस करेगी ? |
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