बिना अनुमति हाउसिंग कॉलोनी में बकरियों की हत्या करनेवालों पर कार्रवाई करें  !

  • मीरा रोड के एक घर में ‘कुर्बानी’ के लिए मुसलमानों द्वारा बकरियां लाने की घटना

  • मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश

  • पुलिस द्वारा हिन्दू एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज

मीरा रोड के एक घर में ‘कुर्बानी’ के लिए मुसलमानों द्वारा बकरियां लाने की घटना

मुंबई – बिना अनुमति हाउसिंग कॉलोनी में बकरियों की हत्या करना अत्यंत अनुचित है, ऐसा स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालय ने व्यक्त किया है । मुंबई के मीरा रोड के एक घर में बकरीद के उपलक्ष्य में बकरियां लाई गईं थीं । जिसका हिन्दू एवं जैन परिजनों ने विरोध किया । इस प्रकरण में जैन समुदाय की ओर से उच्च न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की गई । २८ जून की शाम मुंबई उच्च न्यायालय में सुनवाई की गई । न्यायालय ने बिना अनुमति घर में बकरियों की हत्या करनेवालों पर कार्रवाई करें, ऐसे निर्देश राज्य सरकार एवं मुंबई महापालिका को दिए हैं ।

‘मुंबई पुलिसकर्मियों को हाउसिंग कॉलोनी की जांच करनी चाहिए । यदि आवश्यकता हो तो घर को पर्याप्त सुरक्षा दें’, ऐसी सूचना न्यायालय ने दी । प्रत्यक्ष में इस घर में ६० बकरियां लाने का आरोप जैन धर्मियों द्वारा किया गया है । बकरियां लाने पर मुसलमानों का विरोध करनेवाले हिन्दू एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां चलाईं । (ऐसी पुलिस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, हिन्दुओं को यही अपेक्षित है ! – संपादक)

संपादकीय भूमिका 

पुलिसकर्मियों की मुगलाई ! क्या हिन्दुओं पर लाठी बरसानेवाली पुलिस, अन्य धर्मियों को कभी इस प्रकार पीटने का साहस करेगी ?