वक्फ संशोधन विधेयक अपूर्ण; सरकार हिन्दूसमाज पर हुए अन्याय को दूर करे ! – हिन्दू जनजागृति समिति

मुंबई (महाराष्ट्र) – केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत वक्फ से संबंधित विधेयक में वक्फ बोर्ड को प्राप्त असीमित अधिकारों को कुछ हद तक कम किया गया है, तब भी हिन्दू समाज की भूमि के संरक्षण की पूरी गारंटी इस विधेयक में नहीं दी गई है । वर्तमान वक्फ संबंधी विधेयक अपूर्ण है और यह हिन्दू समाज के अधिकारों का पूर्ण संरक्षण करने में असमर्थ है । हिन्दुओं की न्यायपूर्ण जमीनों पर हुए अन्याय को दूर करने के लिए सरकार को संयुक्त संसदीय समिति के सामने हिन्दू पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और हिन्दू समाज के अधिकारों पर हो रहे अन्याय को समाप्त करना चाहिए, ऐसी मांग हिन्दू जनजागृति समिति ने की है ।

समिति ने कहा की,…

१. इस विधेयक के तहत धारा ४०, १०४, १०७ एवं १०८ जैसी कुछ गंभीर धाराओं को हटाया गया है, जिसका हिन्दू जनजागृति समिति पूर्ण समर्थन करती है ।

२. धारा ३ (सी) के अनुसार केवल सरकारी जमीनों की जांच की जाएगी और जिन जमीनों को पहले वक्फ संपत्ति के रूप में घोषित किया गया है, उनकी जानकारी मांगी जाएगी; परंतु हिन्दू समाज के मंदिरों की जमीन, ट्रस्ट की जमीन, अन्य समुदायों की जमीन और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार क्षेत्र में आनेवाली जमीनों को यदि वक्फ संपत्ति के रूप में घोषित किया गया है, तो उनका कोई असर नहीं होगा । इसलिए इस विधेयक में यह कोई गारंटी नहीं है कि ये जमीनें हिन्दू समाज को वापस मिलेंगी ।

इस पृष्ठभूमि पर हिन्दू समाज के अधिकारों का पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए इस विधेयक में और सुधार किए जाने की आवश्यकता है ।

पहले वक्फ संपत्ति के रूप में घोषित की गई सभी जमीनों की जांच हो और हिन्दू मंदिर, ट्रस्ट, अन्य समुदाय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जमीनों पर हुए अन्यायपूर्ण वक्फ दावों को तुरंत रद्द किया जाए, साथ ही वक्फ बोर्ड को प्राप्त विशेष अधिकारों को पूरी तरह से समाप्त किया जाए, यह हिन्दू समाज की मांग है । हिन्दू समाज के अधिकारों के लिए यह संघर्ष जारी रहेगा । हिन्दू समाज को अपनी जमीनों के संरक्षण के लिए एकजुट होकर आवाज उठाने की आवश्यकता है । (४.४.२०२५)