
मुंबई, १३ मार्च (संवाददाता) : लालच, द्रोह एवं प्रलोभन के द्वारा होनेवाला धर्मांतरण रोकने के लिए १३ मार्च को महाराष्ट्र की विधानसभा में ‘महाराष्ट्र धर्मस्वतंत्रता अधिनियम २०२६’ विधेयक प्रस्तुत किया गया । गृहराज्यमंत्री (ग्रामीण) डॉ. पंकज भोयर ने सदन में यह विधेयक रखा । विगत अनेक वर्षाें से हिन्दुत्वनिष्ठ संगठन राज्य सरकार से द्रोह कर होनेवाला धर्मांतरण रोकने के लिए महाराष्ट्र में सक्षम कानून बनाने की मांग कर रहे थे ।
पिछले सप्ताह में मंत्रीमंडल की बैठक में इस कानून का मसौदा पारित किया गया था । यह विधेयक अब विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने से आनेवाले कुछ दिन में इस विधेयक पर चर्चा होगी तथा उसके उपरांत इस विधेयक का कानून में रूपांतरण होने हेतु यह विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाएगा । विधानसभा एवं विधानसभा इन दोनों सदनों में सरकार का बहुमत होने से यह विधेयक पारित होने में कोई समस्या नहीं आएगी, ऐसा बताया जा रहा है ।
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