
मंडी (हिमाचल प्रदेश) – यहां की मस्जिद का अवैध भाग गिराने हेतु १३ सितंबर को महापालिका आयुक्त द्वारा दिए गए आदेश को नगररचना विभाग के प्रधान सचिव देवाश कुमार ने स्थगित किया है । पालिका आयुक्त ने मस्जिद केे २ मंजिले गिराने का आदेश दिया था । प्रकरण की अगली सुनवाई २० अक्तूबर के पश्चात प्रधान सचिव के दालान में होगी । मुसलमान पक्ष द्वारा आयुक्त के आदेश काे दी गई चुनौती पर यह स्थगित किया गया है। गत कुछ महिनों से हिंदू संंगठन इस मस्जिद काे गिराने हेतु आंदोलन कर रहे हैं ।
देवेश कुमार ने मंडी महापालिका को कार्यालयीन टिप्पणी के साथ पक्ष रखने को कहा है । इस टिप्पणी के आधार पर मंडी की मस्जिद के विषय मे अंतिम निर्णय लिया जाएगा ।
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