Dabholkar Murder Case Verdict : झूठे आरोप लगाकर सनातन संस्था और हिन्दू जनजागृति समिति के साथ धोखा किया गया ! – अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सर्वोच्च न्यायालय

डॉ. दाभोलकर हत्या मामले में पुणे सी.बी.आई. विशेष न्यायालय ने डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे, श्री. विक्रम भावे और अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर को निर्दोष मुक्त किया, यह अत्यंत आनंददायी घटना है । न्यायालय ने शरद कळसकर और सचिन अंदुरे को दोषी ठहराया है । इसके विरुद्ध भी मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका प्रविष्ट (दाखिल) करना आवश्यक है । इस मामले में झूठे आरोप लगाकर सनातन संस्था और हिन्दू जनजागृति समिति को फंसाया गया है । दोषी ठहराए गए कळसकर और अंदुरे भी मुंबई उच्च न्यायालय में निर्दोष प्रमाणित होंगे ।