नूंह (हरियाणा) में हिंसाचार प्रकरण

नई देहली – सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नूंह (हरियाणा) में हिंसाचार का निषेध करने हेतु संपूर्ण देशभर में विश्व हिन्दू परिषद द्वारा
आयोजित किए जा रहे निदर्शनों पर प्रतिबंध की मांग अस्वीकार कर दी गई है । इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा एवं देहली सरकार को नोटिस देकर ४ अगस्त तक प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया है ।
Supreme Court: विहिप की रैलियों पर सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से इनकार, हरियाणा और दिल्ली सरकार को भेजा नोटिस#SupremeCourt #VHP #Haryana #Delhi #NuhViolence #Mewatviolence https://t.co/j9CWyxaoc1
— Amar Ujala (@AmarUjalaNews) August 2, 2023
१. वरिष्ठ अधिवक्ता सी.यू. सिंह ने प्रदर्शनों के विरोध में याचिका प्रविष्ट की थी । उनका कहना था कि विहिंप एवं बजरंग दल देहली में २३ स्थानों पर प्रदर्शन करनेवाले हैं । वहां उकसानेवाले भाषण होने की संभावना है । इसलिए इस याचिका पर शीघ्र सुनवाई कर प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाया जाए ।
२. इस पर न्यायालय ने प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाना अस्वीकार कर दिया; परंतु इन प्रदर्शनों में उकसानेवाले वक्तव्य करने की मनाही है और इन प्रदर्शनों का चित्रीकरण करने का आदेश दिया है । इसके साथ ही आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त बंदोबस्त रखने के लिए बताया है । (३.८.२०२३)
संपादकीय भूमिकाइससे ध्यान में आता है कि मुसलमान दांवपेंच में कितने निपुण हैं ! अब ऐसी घटनाओं पर धर्मनिरपेक्षतावादी राजनीतिक पार्टियां हिन्दुओं को तालिबानी कहकर उन पर कठोर कार्यवाही करने की मांग करेंगे ! |
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