|
नई दिल्ली – दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हिन्दू द्वेषी चित्रकार एम.एफ. हुसैन की श्री गणेश और श्री हनुमान की पेंटिंग्स को जब्त करने का आदेश जारी किया गया है, जिनमें हिन्दू देवी-देवताओं का अपमानजनक चित्रण गया है। इन चित्रों को दिल्ली आर्ट गैलरी में प्रदर्शित किया गया। इस मामले में हिन्दू जनजागृति समिति द्वारा दायर की गई शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण अधिवक्ता अमिता सचदेवा द्वारा न्यायालय में याचिका दायर करने के बाद न्यायालय ने यह आदेश जारी किया है। इस मामले पर अगली सुनवाई कल २२ जनवरी को होगी।
🚨 Big win for Hindus! 🙏
The Patiala House Court has ordered the seizure of M.F. Hussain’s objectionable paintings of Hindu deities at the Delhi Art Gallery, thanks to the efforts of @HinduJagrutiOrg
It’s shocking that in a country with a majority Hindu population, Hindus… https://t.co/AbHBEaY2zJ pic.twitter.com/I2n91DeiIT
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) January 21, 2025
अदालत ने आदेश में कहा कि दिल्ली आर्ट गैलरी ने जांच अधिकारियों को चित्रों की एक सूची सौंपी है, जिसमें विवादित पेंटिंग्स क्रम संख्या ६ और १० पर सूचीबद्ध हैं।
दिल्ली पुलिस का हिन्दू विरोधी रुख
पुलिस द्वारा अदालत को सौंपी गई इस मामले की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि, ‘यह प्रदर्शनी एक निजी स्थान पर आयोजित की गई थी और इन चित्रों का उद्देश्य केवल कलाकारों के मूल कार्यों को प्रदर्शित करना था’; हालांकि, मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता अमिता सचदेवा की अर्जी स्वीकार कर ली और आपत्तिजनक तस्वीरें जब्त करने का आदेश दिया। (इससे पुलिस की मानसिकता का पता चलता है! अगर यहां ऐसी पेंटिंग्स होतीं जो दूसरे धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचातीं तो क्या पुलिस इस तरह से जवाब देती? दूसरी तरफ दूसरे धर्म के लोग बिना बताए इस आर्ट गैलरी पर हमला कर देते और शायद किसी का सिर तन से जुदा भी कर देते ! – संपादक)
क्या है मामला ?
दिसंबर २०२४ में, हिन्दू -द्वेषी चित्रकार एम.एफ. हुसैन द्वारा हिन्दू देवी-देवताओं के आपत्तिजनक चित्रों के दिल्ली आर्ट गैलरी में प्रदर्शन पर हिन्दू जनजागृति समिति और अन्य हिन्दू समर्थक संगठनों ने आपत्ति जताई थी। आर्ट गैलरी ने इस बात से इनकार किया कि ऐसी पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई थीं। गैलरी प्रबंधन ने गुप्त रूप से विवादास्पद चित्रों को हटा दिया था। समिति ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। हिंदुत्व कार्यकर्ताओं ने आर्ट गैलरी के सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग की थी। इस मामले में अमिता सचदेवा ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। उन्होंने इस मामले में आर्ट गैलरी के खिलाफ मामला दर्ज करने की भी मांग की। जब अदालत में इसकी सुनवाई चल रही थी, तो सीसीटीवी का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने फिल्मांकन को सुरक्षित रखने का आदेश दिया था। इसके बाद पुलिस ने आर्ट गैलरी से सिर्फ दो फुटेज जब्त किए। जब अधिवक्ता सचदेवा ने यह देखा तो उन्होंने अदालत को इसकी जानकारी दी। अदालत ने सीसीटीवी रिकॉर्डर जब्त करने का आदेश दिया। आर्ट गैलरी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग पर कल सुनवाई होगी।
While arguing the matter in court, I strongly felt the presence and guidance of Bhagwan Shri Krishna at work, ensuring that justice prevailed.
I extend my heartfelt thanks to Sr. Adv. Makrand Adkar Ji, Adv. Vikram Kumar, Adv. Yadavendra Saxena, and Adv. Shantanu Adkar for their… https://t.co/VUsmb6VycI
— Amita Sachdeva, Advocate (@SachdevaAmita) January 21, 2025
संपादकीय भूमिकाएक हिन्दू बहुल देश में, अन्य धर्मों के लोगों द्वारा हिन्दू देवताओं के अपमानजनक चित्र बनाए जाते हैं और हिन्दुओं को उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अदालत जाना पडता है, यह हिन्दुओं के लिए शर्मनाक है ! यह स्थिति हिन्दू राष्ट्र को अपरिहार्य बनाती है! |