तेलंगाना उच्च न्यायालय का निर्णय
भाग्यनगर (तेलंगाना) – भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित ‘इंडियन मुजाहिदीन’ नामक जिहादी आतंकवादी संगठन के ५ आतंकवादियों को निचले न्यायालय द्वारा सुनाया फांसी के दंड को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मान्य रखा है । वर्ष २०१४ में भाग्यनगर के दिलसुखनगर क्षेत्र में हुए दो बम विस्फोटों में ये आतंकी सम्मिलित थे । इन विस्फोटों में १८ लोगों की मृत्यु हो गई थी, जबकि १३१ लोग घायल हुए थे ।
🚨 Bhagyanagar (Hyderabad) 2013 blast case: Death sentence upheld for 5 convicted terrorists — including Yaseen Bhatkal, co-founder of the banned Indian Mujahideen (IM), along with Asadullah Akhtar, Rehman, Tahseen Akhtar & Ajaz.
18 killed, 100+ injured — yet justice comes 12… pic.twitter.com/wdpsxRtobX
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) April 8, 2025
१३ दिसंबर २०१६ को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के न्यायालय ने इंडियन मुजाहिदीन के सह-संस्थापक मोहम्मद अहमद सिद्दीबापा उर्फ यासिन भटकल, पाकिस्तानी नागरिक जिया-उर-रहमान उपनाम वकास, असदुल्ला अख्तर उर्फ उपनाम तसहीन अख्तर उपनाम मोनू तथा एजाज शेख को दोषी ठहराया था ।
संपादकीय भूमिका
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